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'ये आपसी रंजिश निपटाने का प्लेटफॉर्म नही', सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक कानून का दुरुपयोग करने वालों को दी चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि व्यक्तिगत दुश्मनी निपटाने के लिए आपराधिक कानून का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि यह आपसी रंजिश के लिए प्रतिशोधात्मक कार्यवाही का प्लेटफॉर्म नहीं बन सकता है. कोर्ट ने सोमवार (24 नवंबर, 2025) को कुछ लोगों की ओर से अपने निहित स्वार्थों के लिए न्यायिक प्रणाली के दुरुपयोग की हालिया प्रवृत्ति की निंदा करते हुए यह टिप्पणी की है. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच गुवाहाटी के एक व्यवसायी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत दर्ज एक आपराधिक मामले पर सुनवाई कर रही थी. कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा खारिज करते हुए यह बात कही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ सालों में लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, मकसद और एजेंडा को पूरा करने के लिए आपराधिक कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं.
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