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येदियुरप्पा को नहीं मिली राहत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने POCSO केस रद्द करने से किया इनकार
कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज केस को रद्द करने से मना कर दिया है. गुरुवार (13 नवंबर, 2025) को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने येदियुरप्पा को समन जारी करने के निचली अदालत के 28 फरवरी के आदेश को बरकरार रखा. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस एम. आई. अरुण की सिंगल बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुकदमे के दौरान जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक येदियुरप्पा की व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि उनकी ओर से व्यक्तिगत उपस्थिति में किसी भी तरह की छूट के लिए दायर याचिका को स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन अगर बहुत जरूरी हो तो उन्हें बुलवाया भी जा सकता है. सिंगल जज की बेंच ने यह भी साफ किया कि बी एस
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