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महाशिवरात्रि पर दरगाह में मौजूद शिवलिंग की पूजा करेंगे हिंदू श्रद्धालु, कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार (11 फरवरी, 2026) को अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने कलबुर्गी जिले के आलंद टाउन स्थित एक दरगाह में मौजूद शिवलिंग पर महाशिवरात्रि पर पूजा करने की अनुमति दे दी है. सिद्ध रामैया हीरेमठ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पिछले साल के तर्ज पर इस साल भी रविवार (15 फरवरी) को सीमित श्रद्धालुओं को पूजा की इजाजत दी है. दरगाह कमेटी ने हिंदू संगठनों को पूजा की अनुमति न देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. हालांकि, चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने यह कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया कि यदि हर ऐसे मामले सुनवाई के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में होने लगेंगे तो यह संदेश जाएगा कि देश के हाई कोर्ट अप्रासंगिक हो गए हैं. दरगाह कमेटी ने याचिका में लगाया आरोप दरगाह कमेटी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि अंतरिम आदेशों के
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