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भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की सुनवाई रोकने से मना किया, मुस्लिम पक्ष से अपनी आपत्ति वहीं रखने को कहा
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भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की सुनवाई रोकने से मना किया, मुस्लिम पक्ष से अपनी आपत्ति वहीं रखने को कहा
मध्य प्रदेश के धार भोजशाला विवाद की सुनवाई टालने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने गुरुवार (2 अप्रैल, 2026) से शुरू हो रही हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक की मांग की थी. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि उसे अभी मामले में दखल देने की जरूरत नहीं लगती. मुस्लिम पक्ष परिसर की वीडियोग्राफी समेत दूसरी बातों को लेकर अपनी आपत्ति हाई कोर्ट में ही रखे. क्या है मामला?आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से संरक्षित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि वह मां वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर है. इसका निर्माण 11वीं सदी में परमार वंश के राजा ने कराया था. वहीं मुस्लिम समुदाय इस जगह को कमाल मौला मस्जिद के रूप में देखता है. मामला फिलहाल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में लंबित है. हाई कोर्ट के आदेश पर 2024

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