एनशॉर्ट्स
'बंगाल SIR में लगे जजों को चुनाव आयोग क्यों दे रहा ट्रेनिंग', TMC की आपत्ति पर बोला SC- तो और कौन देगा?
पश्चिम बंगाल एसआईआर में लगे न्यायिक अधिकारियों को चुनाव आयोग की तरफ से ट्रेनिंग दिए जाने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. शुक्रवार (27 फरवरी, 2026) टीएमसी की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग जजों को बता रहा है कि वह कौन से दस्तावेज स्वीकार करें, कौन से नहीं. लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार कपिल सिब्बल की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'चुनाव आयोग उन्हें प्रशिक्षण नहीं देगा तो कौन देगा? जो दस्तावेज एसआईआर नोटिफिकेशन और हमारे आदेश में मान्य किए गए हैं, न्यायिक अधिकारी उन्हीं को स्वीकार करेंगे. आप व्यर्थ की आशंका मत जताइए.' मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग का ट्रेनिंग मॉड्यूल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को रद्द नहीं कर सकता और न्यायिक अधिकारियों पर भी भरोसा किया जाना चाहिए. पिछली सुनवाई में
तकनीकी रूप से संवर्धित सामग्री, सार्वजनिक हित में उचित उपयोग के तहत प्रस्तुत।