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पश्चिम बंगाल SIR में लगे न्यायिक अधिकारियों की संख्या बढ़ाने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, ओडिशा और झारखंड से भी लिए जा सकते हैं अधिकारी
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल SIR से जुड़े दावों और आपत्तियों के निपटारे में लगे न्यायिक अधिकारियों की संख्या बढ़ाने को कहा है. यह आदेश पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस झारखंड और उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से भी न्यायिक अधिकारी उपलब्ध करवाने का अनुरोध कर सकते हैं. 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश राज्य सरकार और चुनाव आयोग की तरफ से एक-दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को देखते हुए SIR के काम में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश दिया था. तब कोर्ट ने कहा था कि वह अब मार्च में इस मामले को सुनेगा, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से दाखिल रिपोर्ट के चलते मंगलवार, 24 फरवरी को यह सुनवाई की गई. रिपोर्ट को पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के
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