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'पश्चिम बंगाल SIR में दसवीं का एडमिट कार्ड पहचान दस्तावेज के तौर पर मान्य, लेकिन बोर्ड का सर्टिफिकेट भी करना होगा पेश' : सुप्रीम कोर्ट
पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम स्पष्टता दी है. कोर्ट ने साफ किया है कि कागजात की जांच के दौरान कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड को सिर्फ एक सहायक दस्तावेज के तौर पर देखा जाएगा. इसके साथ बोर्ड का सर्टिफिकेट लगाया जाना जरूरी है. चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग के लिए पेश वरिष्ठ वकील डी एस नायडू की तरफ से उठाई गई शंका पर यह स्पष्टीकरण दिया है. नायडू का कहना था कि कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में पहचान दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड और माध्यामिक बोर्ड एडमिट कार्ड के उपयोग की अनुमति दी थी. इसे लेकर भ्रम है क्योंकि चुनाव आयोग सिर्फ 10वीं के सर्टिफिकेट को बतौर दस्तावेज मान्यता देता है. नायडू ने कोर्ट से पूछा कि क्या एडमिट कार्ड को अकेले पहचान दस्तावेज के रूप में
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