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पश्चिम बंगाल में अब जज करेंगे SIR से जुड़ा काम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा – 'असाधारण परिस्थिति के चलते दे रहे हैं असाधारण आदेश'
पश्चिम बंगाल में SIR से जुड़े दावों और आपत्तियों की सुनवाई न्यायिक अधिकारी (जज) करेंगे. राज्य सरकार और चुनाव आयोग की तरफ से एक-दूसरे पर लगाए गए आरोपों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य में SIR प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध किया है कि वह जिला जज (DJ) या ADJ स्तर के न्यायिक अधिकारियों को SIR के लिए उपलब्ध करवाएं. इनमें सेवारत अधिकारियों के अलावा सेवानिवृत्त अधिकारी भी हो सकते हैं. यह सभी वर्तमान या पूर्व जज ऐसे हों जिनका रिकॉर्ड बेदाग रहा हो. पश्चिम बंगाल में इस समय लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी (तार्किक विसंगति) श्रेणी में आए लोगों के दस्तावेजों की जांच चल रही है. पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग पर विशेष अधिकारी नियुक्त कर जांच को कठिन बनाने का आरोप लगाया था. वहीं चुनाव
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