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दिल्ली HC का अहम फैसला, कलर ब्लाइंडनेस वाले उम्मीदवारों की CAPF भर्ती पर रोक बरकरार
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में केंद्र सरकार की साल 2013 की उन गाइडलाइंस को बरकरार रखा है, जिनमें कलर ब्लाइंडनेस और कमजोर दृष्टि वाले उम्मीदवारों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्ती करने पर रोक लगाई गई है. गृह मंत्रालय ने फरवरी 2013 में यह नीति जारी की थी जिसमें कहा गया था कि भविष्य में ऐसे किसी भी उम्मीदवार को भर्ती नहीं किया जाएगा जिसकी दृष्टि दोषपूर्ण हो या जो कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित हो. 'गलत पहचान होने पर निर्दोष लोगों का होगा नुकसान' केंद्र सरकार ने अदालत में दलील दी कि CAPF और असम राईफल्स के जवानों को घातक हथियार दिए जाते हैं और उन्हें आतंकियों और उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है. ऐसे में रंगों की पहचान न कर पाना या नजर कमजोर होना उनके खुद के लिए, उनके साथियों के लिए और आम नागरिकों के लिए खतरा पैदा कर सकता
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