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‘दलीलों के लिए मिलेगा 15 मिनट का समय’, दिल्ली दंगों के आरोपियों के वकीलों से बोला सुप्रीम कोर्ट

December 3, 2025 | by Vanshika

एनशॉर्ट्स
'दलीलों के लिए मिलेगा 15 मिनट का समय', दिल्ली दंगों के आरोपियों के वकीलों से बोला सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपियों की ओर से पेश वकीलों को अपनी मौखिक दलीलें 15 मिनट तक सीमित रखने का बुधवार (3 दिसंबर, 2025) को निर्देश दिया. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने कहा कि आरोपियों के वकीलों की दलीलों पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू को स्पष्टीकरण के लिए 30 मिनट का समय मिलेगा. पीठ ने मामले की सुनवाई नौ दिसंबर के लिए निर्धारित करते हुए कहा, 'दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें प्रस्तुत की जा चुकी हैं. हमारा मानना ​​है कि एक समय-सारिणी तय किए जाने की आवश्यकता है. मौखिक दलीलें 15 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए और एएसजी द्वारा स्पष्टीकरण 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए.' अदालत ने मामले में आरोपियों की ओर से पेश हुए वकीलों को अपने स्थायी पते प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया. मामले में जमानत का अनुरोध करते हुए कार्यकर्ता

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