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डिजिटल डेटा कानून की धाराओं को चुनौती, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसका पक्ष स्पष्ट करने को कहा है. जिसमें डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 की कई धाराओं की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए हैं. अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में तय की है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में उठाए गए मुद्दे महत्वपूर्ण हैं. इसलिए केंद्र सरकार से जवाब जरूरी है. याचिका में DPDPA की संवैधानिक वैधता पर सवाल दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में दावा किया गया है कि कानून की धारा 17, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 30, 36, 37, 39, 40 और 44 सरकार को नागरिकों के निजी डेटा तक अत्यधिक और बिना पर्याप्त निगरानी के पहुंच देती हैं. याचिकाकर्ता के अनुसार इन प्रावधानों के कारण बिना सुनवाई के ऑनलाइन सामग्री ब्लॉक करने की शक्ति मिलती है, लोगों की सहमति का वास्तविक महत्व कम हो जाता है और
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