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डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली ठगी पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, कहा- 'असाधारण आदेश' देने की है जरूरत
डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली ठगी पर सुप्रीम कोर्ट ने 'असाधारण आदेश' जारी करने की चेतावनी दी है. अपने सख्त रवैये की झलक देते हुए कोर्ट ने एक बुजुर्ग वकील को ठगने का आरोपियों की रिहाई पर रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी होने तक देश की कोई भी अदालत इन लोगों को जमानत न दे. डिजिटल अरेस्ट के नाम पर देश भर में हो रही ठगी की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को सुनवाई शुरू की थी. कोर्ट ने भोले-भाले लोगों के साथ हो रही ठगी को चिंताजनक कहा था. इसे रोकने के उपायों पर केंद्र सरकार और CBI निदेशक से जवाब दाखिल करने को कहा था. कोर्ट ने सभी राज्यों से उनके यहां दर्ज डिजिटल अरेस्ट मामलों का ब्यौरा भी मांगा था. CBI के पास अगर संसाधनों की कमी है तो बताए- कोर्ट मामले की पिछली सुनवाई में कोर्ट
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