चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा देने वाली धारा को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ECI से मांगा जवाब


एनशॉर्ट्स
चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा देने वाली धारा को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ECI से मांगा जवाब
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से छूट देने वाली धारा को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. यह धारा चुनाव आयुक्तों को आधिकारिक दायित्व निभाते समय किए गए कार्यों के लिए आजीवन कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है. कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है. किस कानून को दी गई है चुनौती? सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 16 को चुनौती दी गई है. इसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) को आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए कार्यों के लिए संरक्षण दिया गया है. इन कार्यों को लेकर उनके खिलाफ कोई भी न्यायिक कार्यवाही नहीं हो सकती. याचिकाकर्ता की दलील इस मामले में याचिका एनजीओ लोक प्रहरी ने दाखिल की है. याचिका में कहा गया
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