गढ़चिरौली नकस्ली हमले के आरोपी को SC ने दी अंतरिम जमानत, NIA ने कहा- उसके हाथ पुलिसवालों के खून से सने


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गढ़चिरौली नकस्ली हमले के आरोपी को SC ने दी अंतरिम जमानत, NIA ने कहा- उसके हाथ पुलिसवालों के खून से सने
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (6 जनवरी, 2026) को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में वर्ष 2019 में ‘परिष्कृत विस्फोटक उपकरण’ (IED) से किए गए विस्फोट में 15 पुलिसकर्मियों की मौत से जुड़े सनसनीखेज मामले में कथित नक्सल समर्थक कैलाश रामचंदानी को अंतरिम जमानत दे दी. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने उसका हाथ पुलिसकर्मियों के खून से सने होने का आरोप लगाया, लेकिन इसके बावजूद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने विभिन्न शर्तों के साथ उसे अंतरिम जमानत दी. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रामचंदानी 29 जून, 2019 को गिरफ्तारी के बाद से जेल में थे, पीठ ने कई शर्तों के साथ जमानत दी. इनमें यह शर्त भी शामिल है कि वह अपने पैतृक स्थान गढ़चिरौली में ही रहेंगे और विशेष एनआईए अदालत की पूर्व अनुमति के बिना बाहर नहीं जा सकेंगे. पीठ ने कहा कि वह केवल मुंबई स्थित विशेष एनआईए अदालत में सुनवाई के लिए
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