एनशॉर्ट्स
'गंदे पानी से लोगों और पर्यावरण को नुकसान, कंपनी को फायदा…', अंसल ग्रुप के खिलाफ ED की चार्जशीट दाखिल
ईडी की गुरुग्राम जोनल टीम ने रियल एस्टेट कंपनी अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (APIL) और उसके डायरेक्टर/शेयरहोल्डर सुशील अंसल, प्रणव अंसल और गोपाल अंसल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 16 दिसंबर 2025 को स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. ये मामला पर्यावरण से जुड़े कानूनों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है. HSPCB की तरफ से शिकायत पर हुई जांच ED ने ये जांच हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (HSPCB) की तरफ से दाखिल की गई शिकायतों के आधार पर शुरू की थी. आरोप है कि अंसल ग्रुप ने वॉटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1981 के तहत तय नियमों का पालन नहीं किया. ये उल्लंघन गुरुग्राम की दो रियल एस्टेट परियोजनाओं सुषांत लोक-1 और एसेंशिया में सामने आए. कंपनी ने नहीं लगाया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जांच में ED को पता चला कि सुषांत लोक फेज-1 में कंपनी ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) ही नहीं लगाया. वहां से निकलने
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