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केरल हाई कोर्ट ने हटाया 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज से बैन, एक्ट्रेस बोलीं- सच को देखा जाना चाहिए
केरल हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को 'द केरल स्टोरी 2 – गोज बियॉन्ड' की रिलीज पर अंतरिम रोक हटा दी. कोर्ट के इस फैसले के बाद फिल्म की स्क्रीनिंग का रास्ता साफ हो गया. जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस पीवी बालकृष्णन की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के पहले के ऑर्डर को रद्द कर दिया. इसमें फिल्म की रिलीज पर 15 दिनों के लिए रोक लगाई गई थी. फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह की ओर से पेश दलीलों को सुनने के बाद, जिन्होंने सिंगल जज के अंतरिम ऑर्डर के खिलाफ अपील की थी. बेंच ने कहा कि फिल्म के सर्टिफिकेशन का विरोध करने वाली दलीलें एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरह थीं. उन्होंने सवाल किया कि सिंगल जज इसे कैसे सुन सकते हैं. ये ऑर्डर सभी पक्षों की तरफ से गुरुवार देर रात तक चली डिटेल्ड दलीलों के बाद सुनाया गया, जिससे मामले की अर्जेंसी और
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