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कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को बड़ा झटका, पॉक्सो केस में HC ने ट्रायल कोर्ट का फैसला रखा बरकरार
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा को पॉक्सो एक्ट मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार (13 नवंबर, 2025) को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें जांच एजेंसी की ओर से भेजे गए समन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा की चुनौती को खारिज कर दिया गया था. निचली अदालत ने याचिका की खारिज तो हाई कोर्ट पहुंचे थे येदियुरप्पा दरअसल, बी. एस. येदियुरप्पा ने ट्रायल कोर्ट में जांच एजेंसी के समन को चुनौती दी थी, लेकिन निचली अदालत ने उनकी उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया था. इसके बाद येदियुरप्पा ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मगर हाई कोर्ट से भी येदियुरप्पा को राहत नहीं मिल सकी. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रहेगी. कर्नाटक हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा के मामले में क्या
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