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करूर भगदड़ मामला: पीड़ित परिवार ने लगाया राजनीतिक दबाव का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सीबीआई को बताएं
सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ कांड के पीड़ित एक परिवार से गुरुवार (31 अक्टूबर, 2025) को कहा कि वे अपने इस आरोप के साथ सीबीआई से संपर्क करें कि अधिकारियों ने उन्हें धमकी दी है. जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने परिवार की ओर से अदालत में पेश हुए वकील की दलीलों पर गौर किया. बेंच ने कहा, 'यह दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता को राज्य के अधिकारियों ने धमकाया और बहलाने-फुसलाने की कोशिश की है. हालांकि, इस संबंध में, यह कहना पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में आवेदन कर सकता है.' कोर्ट ने कहा, 'फिलहाल, यह कहने के अलावा, अंतरिम आवेदनों पर कोई और आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है.' कोर्ट ने 13 अक्टूबर को करूर भगदड़ की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसमें 41 लोग मारे गए थे. अदालत ने कहा था कि इस घटना ने राष्ट्रीय चेतना को
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