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'उसे तत्काल रिहा करें…', निठारी हत्याकांड में सुरेंद्र कोली की याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट
निठारी हत्याकांड में सुरेंद्र कोली के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. मंगलवार को (11 नवंबर, 2025) को कोर्ट ने उसकी क्यूरेटिव याचिका स्वीकार कर ली है. 12 मामलों में बरी हो चुका कोली सिर्फ रिम्पा हलदर मामले में दोषी होने के चलते जेल में था. सुप्रीम कोर्ट ने आज 2011 में आया अपना आदेश बदल दिया है. इसी साल इलाहाबाद हाईकोर्ट से 12 मामलों में बरी होने के बाद कोली ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी. फरवरी, 2011 में कोर्ट ने उसे 15 साल की नाबालिग की हत्या का दोषी पाया था. मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने फरवरी, 2011 का फैसला पलटते हुए उसकी दोषसिद्धी को रद्द कर दिया. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस सूर्यकातं ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'याचिकाकर्ता को सभी आरोपों से बरी किया जाता है. याचिकाकर्ता को
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