‘उमर खालिद मेरा गुरु नहीं है’, सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद दिल्ली की अदालत में शरजील इमाम की दलील


एनशॉर्ट्स
'उमर खालिद मेरा गुरु नहीं है', सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद दिल्ली की अदालत में शरजील इमाम की दलील
8 जनवरी 2026 को दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट में 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े साजिश केस में आरोपी शरजील इमाम की तरफ से दलीलें पेश की गईं. उनके वकील अहमद इब्राहिम ने कोर्ट में कहा कि शरजील के खिलाफ कोई साजिश साबित नहीं हुई है और इस मामले में कोई साजिश का केस नहीं बना है. साजिश के लिए मन की सहमति जरूरी कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने आरोप तय करने पर बहस सुनी. शरजील इमाम के वकील ने तर्क दिया कि साजिश के लिए 'मन की सहमति' जरूरी है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है. उन्होंने कहा कि चार्जशीट में शामिल व्हाट्सएप चैट्स में शरजील का कोई कनेक्शन नहीं है. कोई फोन कॉल या चैट नहीं जो उन्हें सह-आरोपियों से जोड़े. शरजील ने अदालत में सफाई देते हुए कहा, 'पुलिस का आरोप सरासर गलत है कि उमर खालिद मेरा मेंटोर था. उमर खालिद मेरा गुरु नहीं
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