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उदय भानु चिब को मिली जमानत, AI समिट प्रदर्शन मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दी राहत
इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को AI समिट प्रदर्शन मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की सात दिन की रिमांड की मांग को अपर्याप्त आधार बताते हुए खारिज कर दिया. कोर्ट ने चिब को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है. जमानत में यह भी शर्त है कि चिब अपना पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोर्ट में जमा करवाएंगे. दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने मांगी थी रिमांडदिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने देर रात कोर्ट में उदय भानु चिब की पुलिस कस्टडी रिमांड सात दिन बढ़ाने की मांग की थी. इसके साथ ही मामले के दो अन्य आरोपियों की रिमांड के लिए भी अलग अर्जी दायर की गई थी. बचाव पक्ष की ओर से जमानत अर्जी दाखिल किए जाने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उदय भानु चिब को राहत देते हुए जमानत मंजूर कर दी. कोर्ट
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