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उत्तराखंड के बागेश्ववर में फिर से शुरू होगा सोपस्टोन का खनन, सुप्रीम कोर्ट ने 29 पट्टाधारकों पर लगी रोक को हटाया
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (17 नवंबर, 2025) को उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में सोपस्टोन खनन पर उच्च न्यायालय की ओर से लगाई गई अंतरिम रोक को गलत ठहराते हुए 29 वैध खनन पट्टाधारकों को तुरंत खनन शुरू करने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट कानूनी रूप से संचालन कर रहे पट्टाधारकों पर ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकता है. उत्तराखंड का यह मामला SLP (C) 23540/2025 के तहत सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, जिसमें 17 फरवरी, 2025 को उत्तराखंड हाई कोर्ट की ओर से जारी उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें जिले में सोपस्टोन खनन गतिविधियों पर रोक जारी रखी गई थी. वैध पट्टाधारकों पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं- सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा, ‘राज्य सरकार पहले ही बता चुकी है कि सिर्फ 9 पट्टों में ही अनियमितताएं मिली थीं, जबकि 29 पट्टाधारक पूरी
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