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आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह को नहीं मिली राहत, फर्जी कागजात के जरिए पासपोर्ट हासिल करने का केस रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया
समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. पासपोर्ट हासिल करने के लिए फर्जी कागजात के इस्तेमाल का मामला रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. अब्दुल्लाह ने एफआईआर निरस्त करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में दखल नहीं देगा. जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है. बेंच ने कहा, 'हम हस्तक्षेप क्यों करें? आप अपनी दलीलें ट्रायल कोर्ट में रख चुके हैं. अब उस कोर्ट को तय करने दें. आपको कोर्ट पर विश्वास रखना चाहिए.' मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज एक एफआईआर का है. मुकदमा रामपुर के विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में लंबित है. अब्दुल्लाह आजम खान पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए गलत जन्म तिथि बताने और पासपोर्ट हासिल करने
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