0 1 min 1 hr
अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को बड़ा झटका, अदालत ने खारिज कर दी जमानत याचिका, जानें क्या कहा?
एनशॉर्ट्स
अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को बड़ा झटका, अदालत ने खारिज कर दी जमानत याचिका, जानें क्या कहा?
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी. सिद्दीकी ने अदालत से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से उन दस्तावेजों की सूची मांगी थी जिन पर एजेंसी ने भरोसा नहीं किया है. कोर्ट ने साफ कहा कि जांच अभी जारी है और प्री-कॉग्निजेंस मामले पर अदालत की ओर से संज्ञान लेने से पहले के चरण में ऐसी जानकारी देना संभव नहीं है. क्या थी साकेत कोर्ट से जवाद सिद्दीकी की मांग? सिद्दीकी की ओर से दलील दी गई थी कि उन्हें उन दस्तावेजों की सूची भी दी जानी चाहिए जिन पर ED ने भरोसा नहीं किया है. बचाव पक्ष ने अदालत में सरला गुप्ता बनाम ईडी मामले का हवाला देते हुए कहा कि उस फैसले के अनुसार प्री-कॉग्निजेंस चरण में भी ऐसी सूची दी जा सकती है. जांच एजेंसी ED ने किया विरोध ईडी की ओर से

तकनीकी रूप से संवर्धित सामग्री, सार्वजनिक हित में उचित उपयोग के तहत प्रस्तुत।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.