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अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा हिंदू उत्तराधिकार कानून, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जनजातियों (ST) पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act, 1956) लागू नहीं होगा. यह फैसला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश को पलटते हुए आया है, जिसमें कहा गया था कि राज्य के जनजातीय क्षेत्रों की बेटियों को संपत्ति में अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मिलना चाहिए ताकि उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाया जा सके. यह मामला तीरथ कुमार बनाम दादूराम (Tirith Kumar vs Daduram, 2024 SCC OnLine SC 3810) से संबंधित था. हिमाचल प्रदेश के सवाड़ा जनजाति समुदाय के एक पारिवारिक विवाद में यह सवाल उठा कि क्या बेटियों को संपत्ति में वही अधिकार मिलेंगे जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मिलते हैं. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि बेटियों को समान अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि समाज को आगे बढ़ाने के लिए कानूनों को समय के साथ विकसित होना चाहिए.
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